बिहार सरकार ने लोगों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों में मौजूद त्रुटियों को सही करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अक्सर देखा गया है कि जमीन के कागजात में नाम, पिता का नाम, खाता, खसरा, रकबा या लगान संबंधी जानकारी में गलतियां होती हैं। इसके अलावा, कई बार जमाबंदी अभी भी पूर्वजों के नाम पर दर्ज रहती है, जिससे नए मालिकों को कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं।
Government Services Update In Aug 2025: Overviews
| आर्टिकल का प्रकार | लेटेस्ट Sarkari Services Update |
| आर्टिकल का नाम | 15 Aug की टॉप 02 सरकारी Update |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
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BIhar Land Record Servey New Update Aug 25
बिहार सरकार का “राजस्व महा-अभियान” – अब आपकी जमीन के कागजों की गलतियां होंगी सही, वो भी आपके दरवाज़े पर
आयोजक:
बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अभियान की अवधि:
16 अगस्त से 20 सितंबर
📌 अभियान का उद्देश्य
बिहार सरकार ने लोगों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों में मौजूद त्रुटियों को सही करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अक्सर देखा गया है कि जमीन के कागजात में नाम, पिता का नाम, खाता, खसरा, रकबा या लगान संबंधी जानकारी में गलतियां होती हैं। इसके अलावा, कई बार जमाबंदी अभी भी पूर्वजों के नाम पर दर्ज रहती है, जिससे नए मालिकों को कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए “राजस्व महा-अभियान” चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्व विभाग आपकी समस्या के समाधान के लिए आपके दरवाज़े तक पहुंचेगा।
📝 किन त्रुटियों का होगा समाधान?
- नाम या पिता के नाम में गलती
- खाता, खसरा, रकबा या लगान की जानकारी में गड़बड़ी
- जमाबंदी अभी भी पूर्वजों के नाम पर दर्ज होना
- अन्य दस्तावेज़ीय त्रुटियां जो भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हैं
🚩 इस अभियान की खासियत
- अब आपको बार-बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।
- राजस्व विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों की शिकायतें दर्ज करेगी।
- मौके पर दस्तावेज़ों की जांच और सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी।
- यह अभियान पूरी तरह समय-सीमा आधारित है, ताकि हर शिकायत का निवारण जल्द से जल्द हो।
📍 कैसे जुड़ें इस अभियान से?
- 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच अपने गांव में आने वाली राजस्व विभाग की टीम से संपर्क करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ (जमीन के कागजात, पहचान पत्र, आदि) अपने साथ रखें।
- विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
🔗 https://biharbhumi.bihar.gov.in/mah/
☎ हेल्पलाइन नंबर
किसी भी जानकारी या समस्या के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 पर कॉल करें।
Bihar Lok Shikyat New Update Aug 25
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम – जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान
बिहार सरकार ने नागरिकों को उनकी शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए “बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम” लागू किया है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक अपनी समस्या को आसानी से दर्ज कर सके और निर्धारित समय सीमा में उसका निवारण हो।
📌 शिकायत कैसे और कहाँ दर्ज की जा सकती है?
शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिक निम्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर या डाक से
- अनुमंडल / जिला / राज्य मुख्यालय स्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाएं।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
- वेबसाइट: https://lokshikayat.bihar.gov.in
- “सामधान” कॉल सेंटर के माध्यम से
- टोल-फ्री नंबर: 18003456284
- ई-मेल के जरिए
- ई-मेल: [email protected]
- मोबाइल ऐप “जन समाधान” के माध्यम से
- प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और सीधे शिकायत दर्ज करें।
💡 इस कानून की खास बातें
- 60 दिन के भीतर निवारण – शिकायत दर्ज होने के 60 दिन के अंदर समाधान अनिवार्य है।
- पारदर्शी प्रक्रिया – शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।
- वन-स्टॉप सॉल्यूशन – सभी विभागों से संबंधित शिकायतें एक ही जगह दर्ज कराई जा सकती हैं।
- अधिकार आधारित कानून – यह केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी तय करता है, ताकि समय पर कार्रवाई हो सके।
📝 किन शिकायतों पर कार्रवाई होगी?
- बिहार के 514 सरकारी कार्यालयों, विभागों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ी शिकायतें।
- सरकारी सेवाओं में देरी, लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार से संबंधित मामले।
- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की अनुचित कार्यशैली, लाभ से वंचित करना या गलत व्यवहार जैसी समस्याएं।
👤 शिकायत कौन दर्ज कर सकता है?
- कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
- शिकायत व्यक्तिगत, सामूहिक या किसी संस्था की ओर से भी की जा सकती है।
🌐 अधिक जानकारी के लिए
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी
- वेबसाइट: https://lokshikayat.bihar.gov.in
- टोल-फ्री नंबर: 18003456284
- सोशल मीडिया: