घर बैठे अपनी ज़मीन की रसीद कैसे निकालें जाने पूरी जानकारी |Jamin Ka Rasid Kaise Nikale

घर बैठे अपनी ज़मीन की रसीद कैसे निकालें जाने पूरी जानकारी |Jamin Ka Rasid Kaise Nikale

Jamin Ka Rasid Kaise Nikale: अगर आप बिहार बनाते हैं तथा अपने जमीन की रसीद को ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया बेहद सरल हो गयी। अब आपको सरकारी दफ्तरों में लाल लाल खड़े होने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल की शुरुआत की है जिसे आप घर बैठे ही अपने जमीन का रसीद ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाएंगें। उसके बिना किसी परेशानी से जमीन की रसीद डाउनलोड कर सके।

Jamin Ka Rasid Kaise Nikale: Overviews

आर्टिकल का प्रकारSarkari yojana
आर्टिकल का नामJamin Ka Rasid Kaise Nikale
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
Name of Departmentsराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
Official WebsiteClick Here

जमीन की रसीद हुआ दस्तावेज है जो भूमि कार चुकाने के बाद राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। या दस्तावेज़ आपको भूमि स्वामित्व का कानूनी प्रमाण हैं इससे आपके जमीन का पूरा ब्योरा दर्ज होता है या जमीन आपकी जमीन से संबंधित किसी भी सरकारी प्रक्रिया जैसे दाखिला खारिज भूमि विवाद या बैंक से ऋण लेने में काम आते हैं।

बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से आप अपनी जमीन की रसीद आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  • सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल के अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • हम पेज पर भू लगान पर विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर आपको ऑनलाइन का विकल्प मिलेगा इसे चुनें।
  • एक फार्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी जमीन का विवरण जैसे जिला अंचल मौजा और खाद्य संख्या दर्ज करनी होगी।
  • जानकारी भरने के बाद खोजें के बटन पर क्लिक करें।
  • इसमें से अपने नाम का चयन करें और देखें पर क्लिक करें।
  • आपके जमीन की रसीद स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करे और अब सत्ता अनुसार इसका प्रिंटआउट निकलवा लें।

बिहार भूमि पोर्टल के फायदे

  • अब आपको सरकारी दफ्तरों में लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है।
  • आप घर से ही अपनी जमीन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस ऑनलाइन पोर्टल से प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है और इसमें किसी भी बिचौलिये की आवश्यकता नहीं पड़ती।
  • बिहार का कोई भी नागरिक इस पोर्टल का उपयोग कर सकता है।
  • शुल्क: रसीद प्राप्त करने के लिए 5 से 15 रुपये तक का शुल्क लग सकता है।
  • लाभार्थी: बिहार के सभी भूमि मालिक।
  • प्राधिकरण: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार।
  • श्रेणी: सरकारी सेवा

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