Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए सहायता योजना चलाई जाती है। योजना के तहत सरकार की तरफ से ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हो गया फिर जिनके पति उन्हें छोड़ दिया है उन सभी को सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है ना के तहत लाभ के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया। इसके लिए आवेदन को लेकर ऑफिसियल नोटिस जारी कर। दी गयी है। इस योजना के तहत लाभ मिलता है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तारआर्टिकल में दी जा रही है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: Overviews
आर्टिकल का प्रकार | Sarkari yojana |
आर्टिकल का नाम | Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन। |
Name of Departments | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
Official Website | Click Here |
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से इस योजना को चलाया जाता है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला को आर्थिक के तौर पर कुछ पैसे प्रदान किए जाते हैं। सरकार की तरफ से जितना लाभ मिलता है इसके तहत लाभ दिया जाता है। इसके लिए धन कैसे करना है इसके जानकारी पूरी। जा रही है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: इसके तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्त तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सुधार प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत उन्हें। ₹10000 प्रदान किए जाते हैं किंतु अब इसे बढ़ा दिया गया है। सरकार तरफ से सुना के तहत महिलाओं का ₹25000 दिए जाएंगे।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: इस प्रकार से मिलेगा योजना का लाभ
इसके तहत लाभ के लिए आवेदन करने के बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच के पश्चात अनुसार की राशि प्रदान की जाएगी। ये पैसे RTGS/DBT के माध्यम से सीधे आपके उनके खाते में भेजे जाएंगे।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
- तलाकशुदा होना
- पति द्वारा 02 वर्षो से अधिक अवधि से परित्याग
- पति का पूर्णत मासिक रूप से अपंग होना |
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं वार्षिक आय रु. 4,00,000/- से कम हो |
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन ऑफ लाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने के लिए अमेरिका को सबसे पहले अल्पसंख्यक कर कल्याण कार्यालय में जाना होगा। वहाँ से उन्हें उसके लिए आवेदन करने का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा जिन्हें सही प्रकार से भरकर सफेद आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिला के जिला। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
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