Bihar Jamin Survey 03 Chances Take to Objection | जमीन सर्वे फाइल होने तक दावा आपत्ति के लिए मिलेंगे तीन मौके

Bihar Jamin Survey 03 Chances Take to Objection | जमीन सर्वे फाइल होने तक दावा आपत्ति के लिए मिलेंगे तीन मौके

राज्य में चल रहे हैं जमीन सर्वे को फाइनल होने से पहले यानी खतियान का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने तक किसी प्रकार की समस्या होने पर समाधान के लिए रैयत किसानों ने तीन अवसर मिलेंगे। इन अफसरों पर उपस्थित होकर बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष रयात अपनी आपत्तियां दावा रख सकते हैं। उन आपत्तियां दावा के समाधान के लिए यह बंदोबस्त पदाधिकारी संबंधित पक्षों की सुनवाई करने और कागजात देखने के बाद वह निर्णय देंगे। इसके बाद सर्वे फाइनल होने पर खतियान का प्रकाशन होगा। वहीं बंदोबस्त पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने वाले रैयत न्याय पाने के लिए सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट जा सकते हैं।

अनुसार सर्वे की प्रक्रिया समाप्त करने के समय सीमा जुलाई 2025 है। ऐसे में पहले अवसर के तौर पर आवेदक के पास पूरे कागजात नहीं होने पर भी वे अपनी जमीन की स्वघोषणा कर सकते हैं। साथ ही जमीन की मापी और सत्यता की जांच के लिए पहुंचे पदाधिकारी और जमीन के समाज अपनी बात रख सकते हैं। यदि किसी की कागजात की कमी हो तो उसे भी दिया जा सकता है।

बिहार जमीन सर्वे

Post Typeबिहार जमीन सर्वे
Post Name जमीन सर्वे फाइल होने तक दावा आपत्ति के लिए मिलेंगे तीन मौके
Department राजस्व भूमि सुधार विभाग
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पहला अवसर : –सर्वे का खानपूरी पर्चा रेयात के बीच विपरीत होने के बाद उसमें यदि किसी प्रकार की समस्या होगी तो 30 दिन के भीतर रे या आप द्वारा प्राप्त-8 भरकर सर्वे शिविर या ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। उस पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुनवाई कर उचित निर्णय लिया जाएगा।

दूसरा अवसर : – दूसरे अवसर के तौर पर सर्वे का ड्राफ्ट प्रपत्र – 12 महीने के बाद ऑनलाइन देखा जा सकता है। इस ड्राफ्ट में किसी को कोई आपत्ति होने पर 60 दिन के अंदर ऑनलाइन या ऑफ़लाइन माध्यम से प्रपत्र – 14 भरकर क्लेम कर सकता है

तीसरा अवसर

तीसरा अवसर : – जमीन सर्वे में किसी तरह की आपत्ति होने पर उसे दायर किया करने का अंतिम अवसर खतियान का ड्राफ्ट और नक्शा तैयार होने पर मिलेगा फार्म 20 में डेटा नक्सल तैयार कर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। लोगों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से व्यवस्था रहेगी। सर्वे के बाद तैयार होने वाले डेटा और नक्शा में दर्ज तथ्य करें या तो के असहमत होने पर वे 90 दिन के भीतर फॉर्म 21 -भरकर अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं

बिहार जमीन सर्वे- महत्वपूर्ण लिंक्स

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