Bihar Inter-Caste Marriage Scheme | बिहार अंतरजातीय विवाह योजना सरकार देगी ₹3 लाख, ऐसे करें ऑनलाइन

Bihar Inter-Caste Marriage Scheme | बिहार अंतरजातीय विवाह योजना सरकार देगी ₹3 लाख, ऐसे करें ऑनलाइन

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना : – राज्य में कई लोग ऐसे हैं जो जातिगत मतभेदों को भूलकर निचली जाति के व्यक्ति से विवाह करता है। ऐसी शादियों को अंतरजातीय विवाह (Inter-Caste Marriage) कहा जाता है। ऐसी शादियों का उद्देश्य जातिगत मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य में अंतरजातीय विवाह करता है तो उससे सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

बिहार अंतरजातीय की ओर से ₹100000 से लेकर ₹300000 तक की प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। पहले अंतरजातीय विवाह योजना की आवेदन ऑफलाइन माध्यम से लिया जाता था लेकिन अब बिहार अंतरजातीय प्रति विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन शुरू कर दी गया है। इस योजना के तहत लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना

पोस्ट का नाम बिहार अंतरजातीय विवाह योजना
योजना का नामबिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन
लाभ₹1 लाख से लेकर ₹3 लाख तक प्रोत्साहन
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन तिथि2 सितंबर 2024
official websiteClick here

बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना : –बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया गए एक योजना है जिससे मुख्य उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को कम करना है और अंतर्जातीय विभाग को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

बिहार सरकार इस योजना के तहत विभाग करने वाले जोड़ों को भी हिती ऑ प्रोत्साह के रूप में राशि देती है जिससे उन्हें शुरुआती जीवन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। इसका उद्देश्य समाज में जातीय समरसता और सद्भावना को बढ़ावा देना है।

जातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें और आवश्यक दस्तावेज भी होते है जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों योजना में उल्लेखित है।

आर्थिक सहायता : – सर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत उन्हें एक निश्चित राशि दी जाती है जो उनके नए जीवन की शुरुआत में आर्थिक सहायता के रूप में काम आती है। यह राशि वर्तमान में ₹300000 है। इस योजना के तहत सरकार विवाहित जोड़ों को ₹100000 देती है। अगर कोई दिवयांग लड़का या लड़की अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे ₹300000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निर्देशक ने बताया कि प्रोत्साहन योजना की राशि 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट है।

समाजिक सुरक्षा: –इस योजना के माध्यम से जातीय भेदभाव और समाज में जातिगत बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है जिससे समाज में समाजिक एकता और सद्भावना बढ़ती है।

प्रोत्साहन:- योजना का उद्देश्य है कि जो लोग अंतर्जातीय विवाह करने का प्रयास करते हैं उन्हें सरकारी सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए ताकि उन्हें समाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

समाज में जागरूकता :- इस योजना के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है कि सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

अंतरजातीय विवाह : – इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को मिलेगा जो अलग-अलग जातियों से संबंधित हो। एक साथी अनुसूचित जाति(SC) या अनुसूचित जनजाति(ST) का होना आवश्यक है।

पहला विवाह : – इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि यह दोनों पार्टनर्स का पहला विवाह हो। यदि किसी का पहले से विवाह हो चुका है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

निवास प्रमाण पत्र : – जोड़े में से किसी एक का बिहार का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। बिहार राज्य के निवासियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

वैध विवाह प्रमाण पत्र : – शिवा का विधिवत रूप से पंजीकरण होना चाहिए और विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है या प्रमाण पत्र विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

विवाह का समय : – योजना के तहत आवेदन करने के लिए विभाग के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होता है। अधिकतर मामलों में विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है।

आय सीमा : – कुछ मामलों में इस योजना के तहत आय सीमा भी निर्धारित की जाती है | क्योंकि कई बार आय सीमा नहीं होती लेकिन आवेदन के समय स्पष्ट करना आवश्यक होता है।

अन्य शर्तें : –बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर योजना के अंतर्गत कुछ अन्य शर्त भी लागू की जा सकती है। जैसे कि शादी का प्रमाणित होना और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता।

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के जरूरी दस्तावेज

विवाह प्रमाण पत्र : – विवाह का कानूनी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो विवाह के पंजीकरण का प्रमाण होता है।

जाति प्रमाण पत्र : –दोनों पार्टनर्स के जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी विशेष रूप से उस साथी का जो अनुसूचित जाति(SC) या अनुसूचित जनजाति(ST) से संबंधित है।

निवास प्रमाण पत्र : – जोड़ों में से कम से कम एक व्यक्ति का बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आधार कार्ड : –दोनों पार्टनर्स के आधार कार्ड की कॉपी आवश्यक है जो उनकी पहचान और पते का प्रमाण होता है।

आय प्रमाणपत्र : – यदि योजना के तहत आय सीमा निर्धारित की गई है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

फोटो : – समय ली गयी पासपोर्ट साइज फोटो (आम तौर पर 4-6) भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होती है।

बैंक खाता भी विवरण : –आवेदनकर्ता का बैंक खाता नंबर IFSC कोड आदि की जानकारी भी प्रदान करनी होती है ताकि योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके।

शपथ पत्र : – इस बात की पुष्टि करने के लिए कि उनका पहला विवाह है और सभी शर्तों का पालन किया गया है इस शपथ पत्र की भी आवश्यकता हो सकती है।

संबंधित फॉर्म : – बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के लिए संबंधित आवेदन पत्र (Application Form) को सही ढंग से भरकर संलग्न करना आवश्यक है।

  1. इसके लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। वहाँ जाने के बाद आपको इसके लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा।
  3. जिसपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  4. जहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद इसका लॉगिन आइडी और पासवर्ड मिलेगा।
  5. जिसके जरिए लॉगइन करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के महत्वपूर्ण लिंक्स

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