बिहार में बच्चों के परवरिश के लिए सरकार दे रही है ₹1000 प्रति माह ऐसे करें आवेदन जाने पूरी जानकारी |Bihar Parvarish Yojana 2025

बिहार में बच्चों के परवरिश के लिए सरकार दे रही है ₹1000 प्रति माह ऐसे करें आवेदन जाने पूरी जानकारी |Bihar Parvarish Yojana 2025

Bihar Parvarish Yojana 2025: समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है. इस योजना के तहत एचआईवी (+)/एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे या कुष्ठ रोग (ग्रेड- II) से पीड़ित माता-पिता के बच्चे और पुरानी बीमारी (एचआईवी/एड्स/ कुष्ठ ग्रेड- II) से पीड़ित माता-पिता के बच्चे अनाथ और निराश्रित बच्चे को लाभ दिया जाएगा. बिहार परवरिश योजना के तहत उन बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को बच्चे की देखभाल के लिए हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

इस योजना का उद्देश्य अनाथ एवं निराश्रित बच्चों असाध्य रोगों (एचआईवी/एड्स एवं कुष्ठ रोग) से पीड़ित बच्चों तथा इन रोगों के कारण विकलांगता से पीड़ित माता-पिता के बच्चों के बेहतर पालन-पोषण के लिए अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

Bihar Parvarish Yojana के तहत बच्चों के माता-पिता को सरकार की ओर से हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इसके तहत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के अभिभावक के साथ खोले गए खाते में सरकार द्वारा हर महीने 1000/- रुपये भेजे जाएंगे। ताकि बच्चे की अच्छे से देखभाल हो सके इसलिए अगर आप भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को एक बार जरूर पढ़ें जरूर पढ़ें.

इस योजना के तहत लाभ केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिया जायेगा | पालन -पोषण कर्ता परिवार बी.पी.एल. के अधीन सूचीबद्ध हो अथवा वार्षिक आय 60,000/- रुपये से कम हो

  • अनाथ एवं निराश्रित बच्चे या अनाथ बच्चे जो अपने नजदीकी रिश्तेदारों या रिश्तेदारों के साथ रहते हैं।
  • दीर्घकालिक रोग (एचआईवी/एड्स/कुष्ठ रोग ग्रेड-II) से पीड़ित बच्चे
  • एचआईवी(+)/एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे (ग्रेड-II)
  • ऐसे बच्चे भी अनाथ एवं निराश्रित माने जायेंगे जिनके माता-पिता की या तो मृत्यु हो चुकी है या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं
  • जेल में रहने या किसी न्यायिक आदेश के कारण वे अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ हो गए हैं।

परवरिश योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक पहल है। इस योजना के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों एचआईवी एड्स दृश्य विकृति (ग्रेड II) से पीड़ित बच्चों या इन स्थितियों से पीड़ित माता-पिता के बच्चों को ₹1,000/- की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष के बीच है। यह राशि बच्चों के माता-पिता के साथ खोले गए संयुक्त खाते में RTGS के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

  • सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
  • उसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को सही प्रकार से भरना होगा और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को अटैच करके आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा करना होगा
  •  HIV/AIDS के मामले में आवेदक को आवेदन फार्म बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास जाकर करना होगा
  • इसके बाद अब आपको अधिकारी के द्वारा रसीद दी जाएगी। जिसे आपको संभाल कर रखना होगा।
  • सभी दस्तावेज के सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

Bihar Parvarish Yojana 2025: Important Links

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